अपना इनाम कैसे लें
जीता हुआ टिकट कहाँ ले जाना है यह उस राज्य पर निर्भर करता है जिसने ड्रॉ किया और इस पर कि टिकट ने कितना जीता। टिकट के पीछे हस्ताक्षर करें, उसे सपाट और सूखा रखें, और आख़िरी तारीख़ के पास नहीं बल्कि जल्दी दावा करें।
वह राज्य चुनें जिसने ड्रॉ किया
इनाम पर कर
₹10,000 से ऊपर किसी भी लॉटरी इनाम पर स्रोत पर 31.2% कर काटा जाता है। यह लॉटरी से हुई आय पर आयकर क़ानून के तहत 30% है, और उस कर पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर।
कटौती पूरे इनाम पर लागू होती है, केवल सीमा से ऊपर वाले हिस्से पर नहीं। ₹10,001 के इनाम पर पूरे पर कर लगता है। ठीक ₹10,000 का इनाम सीमा से नीचे है और पूरा दिया जाता है। पहले घटाने के लिए कोई छूट नहीं है और सीमा से ऊपर छोटी जीत के लिए कोई कम दर नहीं।
इसलिए ₹1,00,00,000 का पहला इनाम, किसी एजेंट कमीशन या कार्यालय कटौती से पहले, आप तक लगभग ₹68,80,000 पहुँचता है। पैसा देने से पहले ही कर ले लिया जाता है, और यह जीत आपकी दूसरी आय के साथ आपके स्लैब पर नहीं जोड़ी जाती।
जिस एजेंट ने जीतने वाला टिकट बेचा, उसके इनाम के साथ छपे विक्रेता कमीशन में से 2% काटा जाता है। वह कटौती एजेंट की है, आपकी नहीं, और वह इनाम में से नहीं जाती।
यह कर संबंधी सलाह नहीं है। दरें बदलती हैं। बड़े इनाम के बारे में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, और भुगतान कार्यालय जो कटौती प्रमाणपत्र दे उसे संभालकर रखें।
जाने से पहले
- उस ड्रॉ की आधिकारिक रिज़ल्ट PDF या सरकारी गजट अधिसूचना स्वयं जाँचें। इस साइट पर या किसी और साइट पर दिखा परिणाम जीत का प्रमाण नहीं है।
- जैसे ही पता चले कि टिकट जीता है, उसके पीछे हस्ताक्षर कर दें।
- टिकट को सपाट, सूखा और धूप से दूर रखें। फटा, भीगा या न पढ़ा जा सकने वाला टिकट अस्वीकार हो सकता है, और उसका कोई विकल्प नहीं।
- सौंपने से पहले दोनों तरफ़ की तस्वीर ले लें।
- दावा करने के लिए आपकी उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए।
जीत के बारे में आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा
कोई निदेशालय किसी विजेता को फ़ोन, SMS या संदेश नहीं करता। इनाम देने से पहले कोई भी वैध व्यक्ति फ़ीस, कर भुगतान, प्रोसेसिंग शुल्क या OTP नहीं माँगता। यदि कोई माँगे, तो वह धोखाधड़ी है।